पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को चन्दौली पुलिस निरन्तर सफल बना रही है |
🔹"ऑपरेशन कन्विक्शन" तहत गोवंशों की तस्करी करने वाले को साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी पर सजा
By-Diwakar Rai /ब्यूरो चीफ चंदौली |
दिनांक 05.06.2002 को धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.विजय कुमार राजभर पुत्र सेचन राजभर निवासी रमगउवा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 91/2002 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक- मनोज सिंह (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश सरोज की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 19.06.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0 एफटीसी प्रथम) जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त 1.विजय कुमार राजभर पुत्र सेचन राजभर निवासी रमगउवा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।