मध्याह्न भोजन रसोइयों को न्यूनतम वेतन की गारंटी दे सरकार : अजय राय

मध्याह्न भोजन रसोइयों को न्यूनतम वेतन की गारंटी दे सरकार : अजय राय

1,268 जिला स्कूलों, नगरपालिका स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था है, लेकिन रसोइयों की स्थिति खराब है। आईपीएफ प्रदेश कार्यसमिति अजय राय द्वारा उठाया गया  !


आईपीएफ नेता ने सरकार से जिले में मध्याह्न रसोइयों की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई

 चंदौली,पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट। 1,268 जिला स्कूलों, नगरपालिका स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था है, लेकिन रसोइयों की स्थिति खराब है। आईपीएफ प्रदेश कार्यसमिति अजय राय द्वारा यह मामला  उठाया गया !

उन्होंने कहा कि दोपहर के भोजन में अधिकांश रसोइया महिलाएं होती हैं। न्यूनतम वेतन भुगतान का आदेश चंद्रावती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 15 दिसंबर 2020 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने अपने आदेश में कहा कि मिड-डे रसोइयों से 1,000 रुपये प्रति माह पर काम कराना गुलामी का काम है, जो संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध है।

कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना सरकार की भी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो. सरकार न्यूनतम वेतन से कम कुछ भी नहीं दे सकती। कोर्ट ने चंदौली जिले के जिलाधिकारी समेत राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश को लागू करने और रसोइयों को न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया.

इसी क्रम में केंद्र और राज्य सरकार को चार महीने के अंदर न्यूनतम वेतन तय करने और 2005 से अब तक सभी रसोइयों के वेतन अंतर का बकाया निर्धारित कर भुगतान करने को कहा गया था. इस आदेश का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दाखिल की गई, जिस पर कार्रवाई चल रही है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात इतने खराब हैं कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन भी संशोधित नहीं किया गया है, जबकि न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यूनतम वेतन को हर 5 साल में संशोधित किया जाना है। . उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन की समीक्षा 2014 में हुई थी, जो 2019 में दोबारा होनी थी. लेकिन 2024 आ गया है और अभी तक सरकार ने इसके लिए जरूरी काम नहीं किया है.

जब विधायकों ने इस मुद्दे को कई बार विधानसभा और विधान परिषद में उठाया, तो श्रम मंत्री ने बार-बार जवाब दिया कि 6 महीने के भीतर न्यूनतम वेतन समिति का गठन किया जाएगा. इसके 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं और वेतन समीक्षा समिति का गठन भी नहीं हुआ है. चंदौली में मध्याह्न भोजन रसोइया ने कई बार इस समस्या को उठाया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो सका है। वहीं, मध्याह्न रसोइयों को भी कई महीनों के बाद वेतन मिलता है.

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