यह योजना 15 दिसंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को देर से भुगतान पर छूट प्रदान करना और बकाया राशि का निपटान करना है।
लखनऊ / चंदौली ब्यूरो चीफ दिवाकर राय / पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट : उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा की है। यह योजना 15 दिसंबर, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को देर से भुगतान पर छूट प्रदान करना और बकाया राशि का निपटान करना है।
एकल निपटान योजना का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ताओं को निगम की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और मूल राशि का 30% अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
कैसे उठाएं योजना का लाभ?
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को 30 सितंबर 2024 तक मूल राशि का कम से कम 30% जमा करना अनिवार्य है। अन्य कोटेदारों पर लागू अधिभार माफ कर दिया जाएगा। पंजीकरण के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के पास भुगतान के दो विकल्प होंगे। पहला एकमुश्त भुगतान होगा जहां अधिकतम छूट मिलेगी। दूसरा भुगतान जिसमें भुगतान किस्तों में किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता 10 किस्तों में और अन्य श्रेणी के उपभोक्ता 4 किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।
योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों में दो किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता, जो पिछली एकल भुगतान योजना (8 नवंबर, 2023) का अनुपालन करने में विफल रहे, उनके पास एकल भुगतान का विकल्प होगा।
योजना के चरण और छूट विवरण: यह योजना तीन चरणों में लागू की गई थी।
पहला चरण (15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024)
एक किलोवाट तक लोड:
₹5,000 तक के मूलधन पर 100% सरचार्ज छूट।
5,000 रुपये से अधिक की फीस पर नकद भुगतान पर 70% की छूट और किस्तों पर 60% की छूट।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता:
नकद भुगतान करने पर 60% और किस्तों में भुगतान करने पर 50% की छूट।
दूसरा चरण (1 से 15 जनवरी, 2025)
एक किलोवाट तक लोड:
नकद भुगतान पर 80% की छूट और ₹5,000 तक की किस्तों पर 65% की छूट।
₹5,000 से ऊपर के शेयरों पर 60% अग्रिम और 50% किश्तों में छूट।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता:
नकद भुगतान करने पर 50% की छूट और किश्तों में भुगतान करने पर 40% की छूट।
तीसरा चरण (16 जनवरी से 31 जनवरी 2025)
एक किलोवाट तक लोड:
नकद भुगतान पर 70% की छूट और ₹5,000 तक की किस्तों पर 55% की छूट।
₹5,000 से अधिक के मासिक भुगतान पर 50% की छूट अग्रिम और 40% की किस्तों में छूट।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता:
40% नकद छूट और किश्तों में 30% छूट।
पंजीकरण और भुगतान कैसे करें?
उपभोक्ता विभागीय अनुभाग, उपखण्ड कार्यालय, जन सेवा केन्द्र अथवा निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए नवीनतम बिजली बिल और सेल फोन नंबर की आवश्यकता होगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मऊ में योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी योजना है. इसका उद्देश्य बिजली बिलों का त्वरित निपटान और देर से भुगतान पर उपभोक्ताओं को छूट प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिल का भुगतान करने का अवसर देकर वित्तीय राहत प्रदान करना है। यह योजना ऊर्जा कंपनियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगी।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता:
40% नकद छूट और किश्तों में 30% छूट।
योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं।
विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी।
उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है।
यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।
इसके अतिरिक्त, नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर कलेक्शन एजेंसियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह योजना उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं।
इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिल का भुगतान करने का अवसर देकर वित्तीय राहत प्रदान करना है। यह योजना ऊर्जा कंपनियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगी।