UP सरकार में कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकार महिलाएं 'शी-बॉक्स' नामक पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी।
- 84 विभागों ने कमेटी बनाकर पोर्टल पर उपलब्ध कराई अपनी जानकारी
- यह Portal निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकार महिलाएं 'शी-बॉक्स' नामक पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। राज्य सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक समिति (आईसी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है और अब तक 84 विभागों ने समिति का गठन कर इसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है।
योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यह व्यवस्था यूपी के सभी 75 जिलों के उन सभी कार्यस्थलों पर लागू हो जाएगा ,जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम कर हैं। इन कार्यस्थलों पर एक आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होंगी तथा समिति की अध्यक्ष भी महिला ही होगी। , यह सुविधा न केवल सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी उपलब्ध रहेगा । बयान में यह भी कहा गया है कि इसमें खास बात यह है कि यह पोर्टल छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अपनी आवाज उठाने का गोपनीय और एक सशक्त माध्यम बन जायेगा
सरकार ने सभी जिलों में इस अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी जिला "पैरोल" अधिकारियों को सौंपी है। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी सहायता प्रदान की जाएगी। बयान के अनुसार, महिला कल्याण विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक संस्था में समिति बनाई जाए, शिकायतें दर्ज की जाएं और उनका समय से समाधान किया जाए।
बयान में कहा गया है कि यदि कोई संस्थान आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन समितियों में चार से पांच सदस्य होंगे, जिनका निर्णय कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक एवं नोडल अधिकारी अनु सिंह ने बताया कि 'शी-बॉक्स' पोर्टल एकल खिड़की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है।
उन्होंने यह बताया कि यह पोर्टल सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेगा और साथ ही कोई भी महिला इस पोर्टल पर काम के बदले शारीरिक सम्बंन्ध अभद्र इशारे, अश्लील टिप्पणी या अनुचित मांग जैसे यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसे सीधे जिम्मेदार आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेज दिया जाता है, जिसे 90 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा।
पोर्टल की विशेषता गोपनीयता सुनिश्चित करना है तथा शिकायतकर्ता को 'ट्रैकिंग आईडी' के माध्यम से शिकायत की स्थिति की जानकारी मिलती रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण बनाना है। अनु सिंह ने कहा कि यह पोर्टल छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक सुरक्षित मंच है, जो स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज कराने में झिझकती हैं।
सरकार ने सभी संस्थानों से अपने कर्मचारियों को ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल के बारे में जानकारी देने और एक आंतरिक समिति का गठन सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा, महिलाओं से किसी भी उत्पीड़न के सामने चुप न रहने और इस पोर्टल के माध्यम से अपनी आवाज उठाने का भी आह्वान किया गया।