PETA , मेनका गांधी और अन्य कार्यकर्ताओं ने दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया। उनका कहना है कि यह अव्यावहारिक और अमानवीय है।
New Delhi : पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय गृहों में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ा विरोध किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोग आस-पड़ोस के कुत्तों को परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनका स्थानांतरण या बंदी बनाना अवैज्ञानिक है और कभी भी प्रभावी साबित नहीं हुआ है। कुछ निवासी कल्याण संगठनों, जिन्होंने राजधानी में कुत्तों के काटने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है, ने इस आदेश का स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर मानते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगमों को सभी इलाकों से कुत्तों को पकड़कर आश्रय गृहों में रखने का आदेश दिया है, और यह भी चेतावनी दी है कि इस अभियान में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
PETA ने इस आदेश को अव्यावहारिक बताया
पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया ने कहा कि इतने सारे आश्रय स्थल बनाना संभव नहीं है और कुत्तों के विस्थापन से आपसी लड़ाई और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ेंगे। 2022-23 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में लगभग 10 लाख सामुदायिक कुत्ते हैं, जिनमें से आधे से भी कम की नसबंदी की गई है। पेटा का कहना है कि कुत्तों को जबरन हटाने से न तो उनकी संख्या कम होगी, न ही रेबीज के मामले कम होंगे और न ही काटने की घटनाओं पर रोक लगेगी।
कहा-यह अव्यावहारिक और अमानवीय है
संगठन ने कहा कि 2001 से सरकार ने सामुदायिक कुत्तों के लिए नसबंदी और रेबीज टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। पेटा ने अवैध पालतू जानवरों की दुकानों और प्रजनकों को बंद करने और गोद लेने को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि कुत्तों के काटने और रेबीज़ से होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नसबंदी, टीकाकरण और जानवरों को उनके इलाके में वापस छोड़ना ही एकमात्र उपाय हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि 2024 में केवल 54 संदिग्ध रेबीज़ मौतें दर्ज की गईं और मीडिया ने इस मुद्दे को सनसनीखेज बना दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया।
मेनका गांधी का कड़ा विरोध
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इस आदेश को अव्यावहारिक, आर्थिक रूप से असंभव और पर्यावरण संतुलन के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीन लाख कुत्तों को हटाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और हर हफ्ते उनके भोजन पर 5 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
गांधी ने चेतावनी दी कि कुत्तों को हटाने से अन्य समस्याएं पैदा होंगी, जैसे बंदरों की संख्या में वृद्धि और चूहों का प्रसार, जैसा कि 1880 के दशक में पेरिस के इतिहास में हुआ था। उन्होंने कुत्तों को कृंतक नियंत्रण पशु बताया और कहा कि इस आदेश से सड़कों पर झगड़े भी हो सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मुख्य बातें: --
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की नगर पालिकाओं को कुत्तों को हटाने का काम तुरंत शुरू करना होगा।आठ हफ़्तों के भीतर आश्रय स्थल बनाने और अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपने के निर्देश।आश्रय स्थलों में नसबंदी और टीकाकरण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।कुत्तों को सड़कों या कॉलोनियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।अभियान में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का आदेश दिया गया है।कुत्ते के काटने की हेल्पलाइन और रेबीज के टीके के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश।दिल्ली सरकार ने संकेत दिया है कि वह आदेश का पालन करेगी।दिल्ली की सीएम ने कहा - आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर हो गई है और सरकार जल्द ही आदेश के बाद एक नीति बनाएगी। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह उपाय शहर को रेबीज और आवारा जानवरों के डर से मुक्त करेगा।