एक जिला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
कौशाम्बी : एक जिला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 नवंबर, 2022 को शिकायतकर्ता ने सैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ धुमई गांव निवासी रामकृपाल ने बलात्कार किया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376/3, 323/506 के तहत शिकायत दर्ज की और जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिस पर लघु दावा न्यायालय में पॉक्सो अधिनियम के तहत सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी रामकृपाल को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया, इसलिए गुरुवार को न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।