जनपद न्यायालय चन्दौली में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के चार सदस्यी टीम का गठन किया गया है जिनका कार्य अभियुक्त की तरफ से निःशुल्क मुकदमा की पैरवी की जाती है।
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुक्रम में श्रीमान जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्दौली रविन्द्र सिंह अध्यक्षता में जनपद न्यायालय चन्दौली में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के चार सदस्यी टीम का गठन किया गया है जिनका कार्य अभियुक्त की तरफ से निःशुल्क मुकदमा की पैरवी की जाती है।
दिनांक 27.09.2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या -01, चन्दौली मे दर्ज सत्र परीक्षण संख्या : 694 सन् 2024 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 1. करण कुमार पुत्र वैद्यनाथ ऋषि, निवासी हांसी, थाना -जलालगढ़, जिला पुर्णिया (बिहार) 2. अजय कुमार पुत्र जैकन शर्मा, निवासी ठेंगरी वार्ड नं0 05 थाना बरदाहा, जिला- अररिया (बिहार) के वाद में श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली द्वारा डिप्टी चीफ डिफेन्स काउन्सिल श्री मिथिलेश सिह को निःशुल्क अधिवक्ता को पैरवी हेतु नामित किया गया।
डिप्टी चीफ डिफेन्स काउन्सिल श्री मिथिलेश सिह द्वारा उक्त मुकदमें अभियुक्तगण करन कुमार व अजय कुमार के अधिवक्ता के रुप में जिरह बहस किया तथा चीफ डिफेन्स काउन्सिल श्री अमरनाथ यादव के संरक्षण मे मुकदमें को अन्तिम स्तर पर लाकर यह आदेश परित कराया,
"सत्र परीक्षण संख्या: 694 सन् 2024 मुकदमा अपराध संख्या 257/2024, थाना कोतवाली मुगलसराय, जनपद चन्दौली के मामले में, अभियुक्तगण करण कुमार
एवं अजय कुमार को उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 143 (5) भारतीय
न्याय संहिता से संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाता है।"
उपरोक्त आदेश अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या -1, चन्दौली श्री अशोक कुमार - XI के द्वारा दिनांक 27.09.2025 को खुले न्यायालय में किया गया तथा सूचना अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या -02/पुर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवाप्राधिकरण चन्दौली श्री विकास वर्मा द्वारा दी गयी।