गठित टीम के सदस्य विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी एवं सहायक प्रबन्धक उद्योग द्वारा रामनगर, चन्दौली के औद्योगिक इकाईयों पर छापे/जांच के दौरान यूरिया खाद मानक के विपरीत होने पर मुकदमा दर्ज किया गया.
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |
प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा नाइट्रोजिनस कम्पाउन्डस अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टी.जी.यू.) के स्थान पर अनुदानित नीम कोटेड यूरिया का उपयोग रोके जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव कृषि उ०प्र० शासन लखनऊ के निर्देश एवं जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग के निर्देश के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा टीम गठित कर छापे की कार्यवाही दिनांक 18.06.2025 को करायी गयी।
जिसमें गठित टीम के सदस्य विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी एवं सहायक प्रबन्धक उद्योग द्वारा रामनगर, चन्दौली के औद्योगिक इकाईयों पर छापे/जांच के दौरान मेसर्स अग्रवाल फाडर इण्डस्ट्रीज, रामनगर, चन्दौली के प्रतिष्ठान में ROYAL TRADING G/F, 28/106-A, BLOCK 28, VISHWASH, NAGAR, New Delhi, Shahdara, Delhi-110032 द्वारा आपूर्तित टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टी.जी.यू.) का 01 नमूना ग्रहित किया गया। जिसका परीक्षण निर्दिष्ट प्रयोगशाला में कराया गया, परीक्षण परिणाम अमानक स्तर का प्राप्त हुआ है।
अधोमानक पाये गये नमूने में नीम आयेंल कन्टेड पाया गया है। कृषि हेतु अनुदानित यूरिया में नीम आयॅल कन्टेंड का प्रयोग किया जाता है। जबकि टेक्निकल ग्रेड यूरिया जिसे अधिकांशतः औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पाद बनाये जाने में प्रयोग किया जाता है, जिसमें नीम आयेंल कन्टेंड की मात्रा शून्य होती है। उपरोक्त प्राप्त परिणाम से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आपूर्तित यूरिया में टेक्निकल ग्रेड यूरिया के स्थान पर कृषि हेतु अनुदानित यूरिया का प्रयोग किया गया है, जो कि शासनादेश संख्या 1022/12.02.2023 दिनांक 10 जुलाई 2023 एवं शासनादेश संख्या 1272/12.02.2023 दिनांक 18 अगस्त 2023 के क्रम में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवम् आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लघंन है।
परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम मेसर्स अग्रवाल फाडर इण्डस्ट्रीज, रामनगर, चन्दौली के प्रतिष्ठान में ROYAL TRADING G/F, 28/106-A, BLOCK 28, VISHWASH, NAGAR, New Delhi, Shahdara, Delhi-110032 के विरूद्ध आज दिनांक-18.09.2025 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवम् आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करायी गयी।
जनपद में स्थापित टेक्निकल ग्रेड यूरिया का प्रयोग करने वाली समस्त औद्योगिक इकाईयों को सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि टेक्निकल ग्रेड यूरिया का क्रय करते समय आपूर्तिकर्ता से टेक्निकल ग्रेड यूरिया में नीम कोटेड यूरिया की मिलावट न होने की भलि भांति पुष्टि कर ली जाये। इसके उपरांत ही क्रय एवं उपयोग किया जाये। अन्यथा की स्थिति संबंधित औद्योगिक इकाई एवम् आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवम् आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करायी जायेगी।
इसी के साथ जनपद स्तर पर गठित टीम को निर्देशित किया गया कि अपनी देख-रेख में नियमित रूप से टेक्निकल ग्रेड यूरिया उपयोग करने वाले औद्योगिक इकाईयों का आकस्मिक रूप से निरीक्षण/छापे की कार्यवाही करते रहें तथा छापे के दौरान टेक्निकल ग्रेड यूरिया के नमूना औद्योगिक इकाई से ग्रहित कर प्रयोगशाला से परीक्षण कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।