बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव: अब चेक तीन घंटे में क्लियर होंगे और ये नियम 3 जनवरी से होंगे लागू

बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव: अब चेक तीन घंटे में क्लियर होंगे और ये नियम 3 जनवरी से होंगे लागू

Banking System में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।



लखनऊ: बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)  ने चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 3 जनवरी, 2026 से बैंक ग्राहकों के Checks clear in three hours हो जाएँगे, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों, दोनों को राहत मिलेगी।


यह नई व्यवस्था बड़े व्यवसायों और आम ग्राहकों, दोनों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगी। लेन-देन आसान हो जाएँगे और भुगतान प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। अब लंबा इंतज़ार या भौगोलिक दूरी नहीं होगी, यानी राजधानी या विदेश से आने वाले चेक अब उसी दिन क्लियर हो जाएँगे।


क्या ध्यान रखें


खाताधारकों को चेक जारी करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके खाते में पर्याप्त धनराशि है। धनराशि की कमी से चेक बाउंस हो सकता है, जिस पर बैंकिंग नियमों के तहत जुर्माना भी लग सकता है।


आरबीआई के नए दिशानिर्देश


Chief District Manager Lucknow, Manish Pathak ने बताया कि आरबीआई ने बैंकों को इस नए ढांचे के अनुरूप अपनी समाशोधन प्रणालियों को अद्यतन करने का निर्देश दिया है ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह प्रणाली ग्राहकों की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे समय की बचत होगी, लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और बैंकिंग सेवाएँ अधिक विश्वसनीय होंगी।