Allahabad High Court ने UP Government से हिंदुओं की आराध्य देवी मां दुर्गा पर अभद्र,अश्लील एवं अशोभनीय टिप्पणी indecent remarks मामले में जवाब मांगा है.
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| Allahabad High Court |
- Vishwa Hindu Parishad विधि प्रकोष्ठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं काशी प्रांत के अधिवक्ताओं के कड़े प्रतिरोध पर कोर्ट का एक्शन
- पहले ही जनपद न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत याचिका दिनांक 13.10.2025 को कर दी है खारिज
- आगामी 2 दिसंबर 2025 को अगली सुनवाई की तिथि की गई निर्धारित
पीएनपी नेटवर्क / प्रयागराज : बहुजन नायक महिषासुर पुस्तक के संपादक मिर्जापुर निवासी राजवीर सिंह यादव के ऊपर हिंदू की आराध्य देवी मां दुर्गा पर अभद्र अश्लील एवं अशोभनीय व अमर्यादित शब्दों के प्रयोग और गायिका सरोज सरगम को मां दुर्गा पर अभद्र गाना गाने हेतु साहित्य उपलब्ध कराने एवं उन्हें प्रेरित करने के मामले में मिर्जापुर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 190/ 2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 196, 353, 61(2) 338 336(3) और 440(2) के तहत थाना - कोतवाली, जनपद - मिर्जापुर में मिर्जापुर निवासी प्रवीण पुत्र श्याम नारायण द्वारा दिनांक 23.9.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें अभियुक्त की जमानत याचिका जनपद न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2025 को खारिज कर दी गई थी।
इस मामले में अभियुक्त राजवीर सिंह यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन 37972 /2025 की सुनवाई आज दिनांक 18, 11, 2025 को कोड नंबर 70 में माननीय न्यायमूर्ति द्वारा संतोष राय द्वारा सुनी गई प्रतिपक्ष की तरफ से विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं काशी प्रांत के अधिवक्ताओं की टीम जिसमें सर्वश्री बृजेश प्रताप सिंह - सहसंयोजक काशी प्रांत, अरविंद कुमार भारद्वाज संयोजक - उच्च न्यायालय इलाहाबाद, शिव गोपाल सिंह, रंज्जनशर्मा ,साहिल पटेल के कड़े प्रतिरोध एवं बहस पर माननीय न्यायालय ने राज्य की तरफ से जवाब दाखिल करने का समय देते हुए आगामी 2 दिसंबर 2025 को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।

