डीएम गाजीपुर ने पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं और जिले में 30 अप्रैल तक सभी प्लान किए गए विरोध प्रदर्शनों, मार्च और बड़े कामों पर रोक लगा दी है।
गाज़ीपुर। जिला प्रशासन ने पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं और जिले में 30 अप्रैल तक सभी प्लान किए गए विरोध प्रदर्शनों, मार्च और बड़े कामों पर रोक लगा दी है। यह आदेश करंडा थाना इलाके के कटारिया गांव की रहने वाली निशा विश्वकर्मा की 15 अप्रैल को हुई मौत के सिलसिले में जारी किया गया था।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला के जारी आदेश के मुताबिक, ये नई पाबंदियां तुरंत लागू कर दी गई हैं, जो इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 163 के तहत मौजूदा रोक के आदेश (17 अप्रैल, 2026 तक) को थोड़ा बढ़ा देती हैं और 30 अप्रैल, 2026 तक लागू रहेंगी।
खास पाबंदियांसरकारी आदेश के मुताबिक:
- कोई भी व्यक्ति या ग्रुप इस घटना के बारे में जिले में कोई विरोध प्रदर्शन, मार्च या नारे नहीं लगाएगा।
- कैंडललाइट रैली, मीटिंग और किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
- कोई भी डेलीगेशन शोक जताने के लिए कटारिया गांव नहीं जाएगा।
- इस मुद्दे से जुड़े किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन को जिले में कोई भी इवेंट करने की इजाज़त नहीं है।
कटारिया गांव में एंट्री पूरी तरह से मना है।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खास तौर पर जिले के बाहर से लोगों, ग्रुप या डेलीगेशन के कटारिया गांव में एंट्री पर रोक लगा दी है। ऑर्डर में कहा गया है कि इस बात की संभावना है कि कुछ लोग अफवाहें फैलाकर माहौल खराब कर सकते हैं, जिससे टेंशन और झगड़ा हो सकता है।
अफवाहों के खिलाफ एक्शन
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि घटना के बारे में सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर गुमराह करने वाली और बिना वेरिफिकेशन वाली जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे लोगों में गुस्सा और नाराज़गी भड़क सकती है। ऐसे मामलों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।
एक्सेप्शन और लीगल प्रोविज़न
हालांकि, यह बैन अंतिम संस्कार के जुलूस, पारंपरिक धार्मिक इवेंट और मेलों पर लागू नहीं होता है। नियम तोड़ने वालों पर इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 223 के तहत केस चलाया जाएगा।
एकतरफ़ा आदेश, तुरंत लागू
- ज़िला प्रशासन ने साफ़ किया कि हालात की गंभीरता को देखते हुए, यह आदेश बिना किसी पहले से सूचना या पब्लिक हियरिंग के एकतरफ़ा लागू किया गया है।
- ज़िला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अफ़वाहों से बचें और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने में सहयोग करें।
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