नई दिल्ली | एम्प्लॉइज पेंशन फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने EPF के तहत ज़रूरी सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीना करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
शुरुआती प्लान इस लिमिट को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का था, लेकिन 25,000 रुपये के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल गई है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए बदलाव को अभी ऑफिशियली लागू नहीं किया गया है; इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए अभी सेंट्रल कैबिनेट से फाइनल मंज़ूरी की ज़रूरत है। हालांकि, EPFO की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है।
क्या है फैसला?
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बड़े फैसले का मुख्य मकसद ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले लोगों को EPF और पेंशन स्कीम के दायरे में लाना है। मौजूदा EPFO नियमों के मुताबिक, अब तक सिर्फ़ ₹15,000 तक की बेसिक सैलरी वाले एम्प्लॉइज को ही अपने PF अकाउंट में पैसे जमा करने होते थे, जबकि इस लिमिट से ज़्यादा बेसिक सैलरी पाने वालों के लिए यह वॉलंटरी था। अब, इस लिमिट को बढ़ाकर ₹25,000 करने से, ₹25,000 तक की बेसिक मंथली सैलरी पाने वाले लाखों एक्स्ट्रा एम्प्लॉई के लिए PF डिडक्शन ज़रूरी हो जाएगा, जिससे उन्हें सीधे पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकेंगे।
यह नया रेगुलेशन कब लागू होगा?
फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंज़ूरी के बाद, इस प्रपोज़ल को अब सेंट्रल कैबिनेट से फ़ाइनल मंज़ूरी का इंतज़ार है। कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद, रेगुलेशन तुरंत लागू हो जाएगा। सरकार कंपनियों को अपने पेरोल सिस्टम और कम्प्लायंस प्रोसेस में बदलाव करने के लिए एक ट्रांज़िशन पीरियड देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई EPF सैलरी लिमिट 1 अप्रैल, 2027 से लागू हो सकती है।
ध्यान दें कि EPFO सैलरी लिमिट में आखिरी बार सितंबर 2014 में बदलाव किया गया था, जब इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया था।
इस फ़ैसले का कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?
सैलरी लिमिट बढ़ने से PF और पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, जिसका असर कंपनियों और सरकार दोनों पर पड़ेगा। एम्प्लॉई पेंशन स्कीम के तहत, एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि केंद्र सरकार 1.16% कंट्रीब्यूट करती है। सरकार ने फिस्कल ईयर 2026-2027 के लिए EPS के लिए ₹11,144 करोड़ दिए हैं। लिमिट में इस बढ़ोतरी से सरकार पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ सकता है।
किस एम्प्लॉई को फायदा होगा?
यह फायदा उन ऑर्गनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई पर लागू होता है जो 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई वाली कंपनियों में काम करते हैं। 20 से कम एम्प्लॉई वाले छोटे ऑर्गनाइज़ेशन अपनी मर्ज़ी से EPFO में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। केंद्र सरकार के एम्प्लॉई एक अलग पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं, इसलिए यह EPS नियम उन पर लागू नहीं होता है।