संभल हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की हिरासत की रद्द, यूपी सरकार पर ठोका ₹10 लाख का जुर्माना

संभल हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की हिरासत की रद्द, यूपी सरकार पर ठोका ₹10 लाख का जुर्माना

संभल हिंसा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मुल्ला अफरोज की हिरासत रद्द, यूपी सरकार पर 10 लाख जुर्माना; कहा- केवल बयान प्रिवेंटिव डिटेंशन का आधार नहीं। 

संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज की हिरासत रद्द करने और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाने पर सुप्रीम कोर्ट
                                                संभल हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

खास बातें:-
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफ़रोज़ की हिरासत रद्द कर दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन पर ज़रूरी बातें कहीं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा केस में मुल्ला अफ़रोज़ की हिरासत रद्द कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की बेंच ने कहा कि एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कन्फेशन प्रिवेंटिव डिटेंशन का अकेला आधार नहीं हो सकता।

कोर्ट ने कहा कि डिटेन करने वाले अधिकारियों को दूसरे ज़रूरी हालात पर भी ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने पाया कि अफरोज के मामले में, अधिकारी ऐसा करने में नाकाम रहे और उन्होंने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया।

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