UP दिव्यांग शादी अनुदान योजना: मिलेंगे ₹35,000 तक, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन; पात्रता और दस्तावेज

UP दिव्यांग शादी अनुदान योजना: मिलेंगे ₹35,000 तक, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन; पात्रता और दस्तावेज

उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेंगे ₹15,000 से ₹35,000। divyangjan.upsdc.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना का आधिकारिक पोर्टल और वित्तीय सहायता विवरण



दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना (उत्तर प्रदेश) में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर जाना होगा। इस योजना के तहत दिव्यांग दंपत्तियों को ₹15,000 से लेकर ₹35,000 तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।  

ऑनलाइन आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:
 
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)

फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (निर्धारित साइज में) तैयार रखें:

* वर-वधू का आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र 
* दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40% दिव्यांगता अनिवार्य) 
* विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) 
* आयु प्रमाण पत्र (विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष और युवती की 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए) 
* आय प्रमाण पत्र (आवेदक आयकर दाता न हो) 
* वर और वधू का संयुक्त बैंक खाता (Joint Bank Account) और पासबुक की कॉपी [4, 5] 
* दोनों की संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो 

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

* सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in को ओपन करें।  

चरण 2: पंजीकरण (Registration) करें

* होमपेज पर "विकलांग व्यक्ति के विवाह पुरस्कार के लिए आवेदन" या पंजीकरण/आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
* सबसे पहले अपना क्षेत्र चुनें (ग्रामीण या शहरी)।
* इसके बाद अपना जनपद (जिला), तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत/मकान नंबर आदि की जानकारी भरें। 

चरण 3: विवाह की जानकारी और पहला भाग सबमिट करें
 
* अब यह विकल्प चुनें कि दिव्यांग कौन है — वर, वधू या दोनों।
* दिव्यांगता का प्रकार, प्रतिशत और प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करें।
* वर-वधू का नाम, मोबाइल नंबर, विवाह की तिथि और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) का नंबर दर्ज करें।
* स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरकर फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट करते ही आपको एक आवेदन संख्या (Registration Number) मिल जाएगी। [4]  

चरण 4: व्यक्तिगत और आय का विवरण भरें
* अब आवेदन संख्या की मदद से दोबारा लॉग इन करें या अगले पेज पर जाएं।
* यहाँ वर-वधू के माता-पिता का नाम, जाति, जन्मतिथि और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
* अगले भाग में मासिक आय की जानकारी भरें और आय प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करें। 

चरण 5: बैंक खाता विवरण और दस्तावेज अपलोड करना

* अपने बैंक का जिला, बैंक का नाम, शाखा (Branch) और संयुक्त बैंक खाता संख्या (Joint Account Number) सही-सही भरें।
* बैंक पासबुक, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य सभी मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। 

चरण 6: फाइनल सबमिट और हार्ड कॉपी जमा करना

* सभी जानकारियों को एक बार अच्छी तरह जांच लें। इसके बाद घोषणा (Declaration) वाले बॉक्स पर टिक करके फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट (Final Submit) कर दें।
* सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट (Hard Copy) निकाल लें। 

 महत्वपूर्ण सूचना: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 07 दिनों के भीतर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी आवश्यक असली दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करके अपने जिले के कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी में जमा करना अनिवार्य है।

यदि आप इस प्रक्रिया में कहीं रुक रहे हैं, तो मुझे बताएं:
 
* क्या आपके पास विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) तैयार है?
* क्या आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य से आवेदन कर रहे हैं?

मैं आपको आगे की सटीक सहायता दे सकता हूँ। Purvanchal News Print की ख़बरें देखें। 

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