कहीं आप तो नहीं हैं, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में अपात्र, गाइड लाइन जारी कल बाहर हो जाएंगे सूची से

कहीं आप तो नहीं हैं, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में अपात्र, गाइड लाइन जारी कल बाहर हो जाएंगे सूची से

Chandauli News In Hindi

पूर्वांचल/ चंदौली: जनपद के परियोजना निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के बाबत मुख्य सचिव ग्राम्य विकास, उ0प्र0 की वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा में निर्देशित किया है, कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस पर पंजीकृत लाभार्थी सूची में अपात्रों को तत्काल बाहर किया जाए. इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों की लॉगिन एवं पासवर्ड बीडीओ को उपलब्ध कराया गया है, वे तत्काल इस कार्य को पूरा करें.

सोशल मीडिया-फोटो pnp 



      कौन होगा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए अपात्र सरकारी गाइड लाइन

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास प्लस पर पंजीकृत सूची में से अपात्रों को निकाले जाने हेतु भारत सरकार द्वारा 19 मानक बिन्दु तय किये हैं.

 इसे सभी ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है,वे अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार अपात्र पाये जाने वाले सभी लाभार्थियों को अपात्र घोषित कर 12 सितंबर तक सूची से निकाल अनिवार्य किया गया है.

उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात अगर किसी अपात्र का नाम सूची में सम्मिलित होने की शिकायत प्राप्त होगी तो सम्बन्धित ग्राम सचिव/सेक्टर ए0डी0ओ0 सहित खण्ड विकास अधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुये दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी. 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत सत्यापन हेतु सूची में अपात्र परिवारों के चिन्हांकन हेतु नियम बनाये गए हैं.

शासन द्वारा निर्धारित मानक बिन्दु निम्न लिखित है:

  1.  मोटरयुक्त दोपहिया / तिपहिया/चौपहिया वाहन
  2. मछली पकड़ने की नाथ, मशीनी तिपहिया/चौपहिया उपकरण, 
  3. 50000 रू 0 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड.
  4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो.
  5. सरकार के पास पंजीकृत गैर - कृषि उद्यम वाले परिवार. 
  6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10000 रू 0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो. 
  7. आयकर देने वाले परिवार.
  8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार.
  9.  वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, 
  10. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो.
  11. ये परिवार जिनके पास 25 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण,
  12.   दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि.
  13.  ये परिवार जिनके पास 7.5 एकड या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो,  
  14. ऐसे परिवार जिसके मुखिया की मृत्यु हो गयी हो और कोई उनका वैध वारिस नहीं है, 
  15. कोई ऐसा परिवार जो स्थाई रूप से पलायन कर गया है,  
  16. ऐसे परिवार जो आवास लेने के इच्छुक नही हैं, 
  17. पक्के मकान में रहने वाले परिवार,
  18.  ऐसे परिवार जो केन्द्र या राज्य सरकार की ग्रामीण आवासीय योजना से लाभान्वित हुए हो, 
  19. ऐसे परिवार जो केन्द्र या राज्य सरकार के ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में उन्हें सूची से बाहर किया जाना अनिवार्य किया गया
  1. Source :रविन्द्र यादव एवं जिला सूचना विभाग चन्दौली