●Chandauli News In Hindi
पूर्वांचल/ शहाबगंज(चन्दौली): उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत थाना शहाबगंज पुलिस ने चंदौली जनपद के अभियुक्त कल्लू पुत्र मेराज खाँ (निवासी केरायगांव) द्वारा वर्ष 2018 से अपराध में सम्मलित होकर अवैध रूप से लाखों रुपये की जमीन अर्जित थी, जिसे प्रशासन ने कुर्की कर दी.
यह सम्पति मौजा केरायगांव परगना केरा मगरौर तहसील चकिया जिला चंदौली के आराजी नं०128 मं० 0.0130 व आराजी नं० 129 मं० 0.019 हे० जिसकी कुल अनुमानित कीमत एक लाख 28 हजार रुपये हैं.
बताया जाता है कि गैंगेस्टर कल्लू द्वारा अवैध तरीके कब्जा की गई जमीन के मामले में प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत उप जिलाधिकारी चकिया महोदय की उपस्थिति में मुनादी/ डुगडुगी कराकर कुर्क किया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कम्प मच हुआ है.
रिपोर्ट: रविन्द्र यादव/भूपेंद्र कुमार