असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कोरोनावायरस में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपए मुआवज देगा जिला कल्याण विभाग देगा

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कोरोनावायरस में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपए मुआवज देगा जिला कल्याण विभाग देगा

सार

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के मजदूर जो कोरोनावायरस के शिकार हो गए हैं। उनके परिवार को पांच लाख रुपए वित्तीय सहायता मिलेगा। 


विस्तार

भभुआ (कैमूर)। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के मजदूर जो कोरोनावायरस के शिकार हो गए हैं। उनके परिवार को पांच लाख रुपए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है, साथ ही साथ उनके परिवार वालों को स्वावलंबी बनाने के लिए विकास मित्रों के द्वारा पंचायत स्तर से लेकर जिला तक सूची बनाकर जिला कल्याण को सुपुर्द कर देना है। 


जिला कल्याण अधिकारी ने भारत सरकार के पत्र का हवाला देते हुए विकास मित्रों में जिला एवं ब्लाक समन्वयक का बैठक आहूत करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी ललन ऋषि ने विकास मित्रों में रामाकांत राम कैमूर अध्यक्ष, जय शंकर राम समन्वयक कैमूर, सरोज कुमार, सुनील कुमार सुमन, दिवाकर कुमार, उपेंद्र कुमार, जनार्दन राम, योगेन्द्र कुमार सहित जिले के विकास मित्र उपस्थित रहे।


 जिला कल्याण पदाधिकारी ललन ऋषि ने बताया कि बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव नीरज कुमार भगत ने कहा है कि रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति की कोरोनावायरस के महामारी में अगर मृत्यु हो जाती है।


वैसे लोगों को अपने विकास मित्रों के माध्यम से प्रमाण पत्र निर्गत करके 5 लाख मुआवजा दिया जा सकता है, साथ ही साथ उनके परिवारों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार की दायित्व है।

संवाद सहयोगी: विनोद कुमार