राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर तेजाब पीड़िता को मिला मुआवजा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर तेजाब पीड़िता को मिला मुआवजा

महिला पर एसिड अटैक के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार सरकार को मुआवजे का भुगतान कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था|


कुमार चन्द्र भूषण तिवारी की रिपोर्ट

भभुआँ(कैमूर)। रेस्तरां प्रबंधक द्वारा महिला पर एसिड अटैक के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार सरकार को मुआवजे का भुगतान कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 

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महिला के ऊपर तेजाब अटैक के गंभीर मामले की शिकायत मानवाधिकार सीडब्लूए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में भेजकर दोषी के ऊपर कठोरतम कार्रवाई और पीड़िता क उचित मुआवजे की मांग की थी। आयोग ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब किया था। 

आयोग के निर्देश पर तेजाब पीड़िता को तीन लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान के प्रमाण के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैमूर, भभुआँ ने अपने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि रुपये की प्रतिपूरक राशि पीड़िता को रुपये (तीन लाख) का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान का प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

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