अब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो अब आप को आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नियम बदल गया है|

एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी
प्रयागराज। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो अब आप को आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नियम बदल गया है। अब घर बैठे आप इसको बनवा सकते हैं लेकिन परमानेंट डीएल के लिए आपको कार्यालय अवश्य जाना पड़ेगा।
इस सम्बन्ध में एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने भेंटवार्ता के दौरान बताया कि लर्निंग के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ’परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन’ में जाकर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद डीएल, राज्य, आधार पर क्लिक करें। फीस मांगने पर जमा करने के उपरांत लिंक मिलेगा।
उन्होंने बताया कि टेस्ट क्लियर करने के साथ ही कार्यालय लाइसेंस जारी कर देता है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास घर का पता, उम्र, आधार कार्ड आदि सभी कागजात होना अनिवार्य है।
राजीव चतुर्वेदी ने कहा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको खिलाफ एमवी ऐक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।