नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए वार्डों के आरक्षण फॉर्मूले के मुताबिक अगर उस वार्ड का सीमा विस्तारित हुआ है अथवा नए वार्ड बनने पर, यदि 50 प्रतिशत से आधी आबादी है तो नया मानते हुए इसके लिए भी आरक्षण तय किया जाएगा |
लखनऊ। यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए वार्डों के आरक्षण फॉर्मूले तय कर दिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक अगर उस वार्ड का सीमा विस्तारित हुआ है अथवा नए वार्ड बनने पर, यदि 50 प्रतिशत से आधी आबादी है तो नया मानते हुए इसके लिए भी आरक्षण तय किया जाएगा|
जानकारी के मुताबिक, इस प्रकर उस आबाधी के हिसाब से पहले अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षण होगा। फिर पुराने वार्डों में चक्रानुक्रम सिस्टम से ही रिजर्वेशन तय क्या जायेगा।
आपको बता दें, कि जुलाई 2022 से अब तक कुल 32 नए निकायों का गठन हुआ है। इनमें 1 नगर पालिका और 31 नगर पंचायतें हैं। इसके अलावा, जिन नगरीय निकायों का विस्तार हुआ है, उनकी कुल संख्या 49 है। इनमें 2 नगर निगम, 20 नगर पालिका और 27 नगर पंचायत शामिल की गयी हैं। 24 अक्टूबर को वार्डों के आरक्षण को लेकर नगर विकास विभाग ने आदेश जारी किया था।
इस प्रकार से नगरीय निकायों की संख्या कुल 763 हो गई है:-
नगर निगम- 17
नगर पालिका- 200
नगर पंचायत- 546
कुल निकाय- 763
क्या होगा नया आरक्षण फॉर्मूला, जानें नियम प्राथमिकता अनुसार
पहले 1- अनुसूचित जनजाति,
2- अनुसूचित जाति,
3- अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला
4- अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष
5 - अनारक्षित
वर्ग के लिए श्रेणीवार वार्ड रिजर्वेशन होगा।
वहीं, पुराने वार्डों के लिए आरक्षण फॉर्मूला कुछ यूं है :-
1 - चक्रानुक्रम के आधार पर वार्डों का आरक्षण
2 - वार्डवार आरक्षण से समीकरण बदल जाएंगे
नगर निकाय चुनाव विभाग द्वारा जारी किए गए एक आदेश में कहा गया था कि साल 2017 के बाद से राज्य में कुछ और नए निकाय बने हैं और कुछ का विस्तार हुआ है। इन सभी वार्डों में आरक्षण 2011 की जनगणना को आधार हो और इसका भी ख्याल रखा जाए कि परिसीमन के दौरान कुछ वार्डों के भाग मिलाए गए हों।