टीवी चैनलों को कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, नए दिशा-निर्देशों को मिली मंजूरी

टीवी चैनलों को कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, नए दिशा-निर्देशों को मिली मंजूरी

टीवी चैनलों के अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग नए दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा| अब टीवी चैनलों को कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी | 

टीवी चैनलों को कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, नए दिशा-निर्देशों को मिली मंजूरी
टीवी चैनलों को कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी

नई दिल्ली। टीवी चैनलों के अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग नए दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी है। इस दिशा-निर्देश के बाद अब टीवी चैनलों को कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी । भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनलों को भी अपलिंक कर सकते हैं।


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने यह जकसी देते हुए बताया कि लगभग यह 11 वर्षों के बाद नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रावधान यह है कि चैनलों को राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय हित की चीजों के लिए 30 मिनट का स्लॉट दिया जाना चाहिए। इसके लिए 7-8 थीम दी गई हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण, कृषि, अध्यापन शामिल किये गए है।


पहले विदेशों में सामग्री को डाउनलिंक करने के लिए विदेशी चैनलों को अपलिंक करने के लिए भारतीय टेलीपोर्ट की अनुमति नहीं थी। लेकिन नए नियम में  विदेशों में डाउनलिंक होने के लिए भारत से अपलिंक करने की अनुमति  गयी है। वहीं खबर है कि एक समाचार एजेंसी को वर्तमान में एक साल के मुकाबले 5 साल की अवधि के लिए अनुमति मिल सकती है।


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