आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 घोषित की है। ऐसा न करने पर पैन 01 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए बकायदे सरकारी अधिसूचना गयी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब एक अप्रैल से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने पर पैन 01अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 घोषित की है।
आयकर विभाग ने शनिवार को ट्विट कर बताया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार कार्ड से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।