Income tax department : पैन-आधार लिंक न करने पर पहली अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा Pan Card आयकर विभाग

Income tax department : पैन-आधार लिंक न करने पर पहली अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा Pan Card आयकर विभाग

आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 घोषित की है। ऐसा न करने पर पैन 01 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। 

Income tax department : पैन-आधार लिंक न करने पहली अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा Pan Card आयकर विभाग

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए बकायदे सरकारी अधिसूचना गयी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब एक अप्रैल से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने पर पैन 01अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। 

आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 घोषित की है।

Income tax department : पैन-आधार लिंक न करने पहली अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा Pan Card आयकर विभाग

आयकर विभाग ने शनिवार को ट्विट कर बताया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार कार्ड से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।


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