निकाय चुनाव : इस तारीख को OBC आरक्षण पर HC सुनाएगा फैसला , सरकार और याची पक्ष के वकीलों की कोर्ट ने सुनीं दलीलें

निकाय चुनाव : इस तारीख को OBC आरक्षण पर HC सुनाएगा फैसला , सरकार और याची पक्ष के वकीलों की कोर्ट ने सुनीं दलीलें

इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी कर ली। निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति आरक्षण को लेकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

निकाय चुनाव :  इस तारीख को OBC आरक्षण पर HC सुनाएगा फैसला , सरकार और याची पक्ष के वकीलों की कोर्ट ने सुनीं दलीलें
निकाय चुनाव :  इस तारीख को OBC आरक्षण पर HC सुनाएगा फैसला 

लखनऊ। इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शनिवार को प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई की। निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति आरक्षण को लेकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता की याचिका पर अब हाईकोर्ट इसी माह 27 दिसम्बर को फैसला सुनाएगा। कोर्ट के सामने सरकार और याची पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें रखीं, जिसे कोर्ट ने सुना।  

बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की ठीक ढंग से लागू न करने को लेकर अदालत में कुल 64 याचिकाएं पड़ी हैं। आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि पिछले चुनाव में भी आरक्षण की प्रक्रिया इस चुनाव की तरह ही थी, लेकिन तब इस मामले को लेकर अदालत में कोई याचिका नहीं पड़ी थी। सरकारी वकील की इस दलील पर अदालत ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि अगर आप के पास डाटा है तो उसे दीजिए। 

अदालत ने कहा कि सरकार ये स्पष्ट करे कि आप ओबीसी डाटा कहां से लाए गए हैं । सरकारी वकील की दलील से पहले इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता पीयूष पाठक ने कहा था कि अदालत में याची की तरफ से रखे गए हर तथ्य को कोर्ट ने सुना हैं। इसी बीच OBC आरक्षण निर्धारण को लेकर आयोग बनाने की बात चल रही है।


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