सोमवार को सदन में 13 अध्यादेश और 11 विधायक पेश किए गए। सदन में आगामी दिनों में इनमें से कुछ अध्यादेशों और विधेयकों पर चर्चा हो सकती है।
लखनऊ | सोमवार को सदन में 13 अध्यादेश और 11 विधायक पेश किए गए। सदन में आगामी दिनों में इनमें से कुछ अध्यादेशों और विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। वहीं, बिना किसी संशोधन के विधान परिषद से वापस आए तीन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिनियम के रूप में मंजूरी दी गई।
विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2023 को लागू किया गया, जो 2023 का पहला अधिनियम था, राज्यपाल की स्वीकृति से। दोनों सदनों ने भी उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों की उपलब्धि और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया। राज्पाल की मंजूरी के बाद विधेयक ने इस वर्ष का दूसरा अधिनियम जारी किया। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक-2023 को वर्ष का तीसरा अधिनियम घोषित किया।
इस अधिनियम को प्रस्तुत किया गया था
- उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारों को उपशमन (संशोधन) अधिनियम, 2023
- 2023 में उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश
- 2023 उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन)
कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2023
- 2023 के उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम (अध्यादेश संख्या 6 से 11)
- यूपी नगर योजना एवं विकास संशोधन अधिनियम, 2023
- उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय का अध्यादेश, 2023
- राज्य माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023
इस प्रस्ताव को पेश किया गया
- राज्य माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक 2023
- 2023 में उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन विधेयक
- यूपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक, 2023
- उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्विद्यालय विधेयक, 2023
-राज्य कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक 2023
- यूपी नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक, 2023
- उत्तर प्रदेश नगर स्थायी स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 2023
- 2023 में उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक
-2023 में उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में संशोधन विधेयक
- राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के संशोधन विधेयक (द्वितीय संशोधन) वर्ष 2023
- राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023