जनसूचना नहीं देने पर ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

जनसूचना नहीं देने पर ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

चतुर्भजपुर गांव के बासदेव यादव ने ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यो के बारे में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ब्यौरा मांगा था |


👉आरोप : बिना विकास कार्य कराए ही सरकारी पैसा निकाल कर किया था दुरुपयोग होगी कार्रवाई

सकलडीहा / चंदौली ।  स्थानीय विकास खंण्ड के चतुर्भजपुर गांव के बासदेव यादव ने ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यो के बारे में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ब्यौरा मांगा था। लेकिन तीन महीने तक ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी महेन्द्र प्रताप यादव से जन सूचना नहीं दिला सकें। 


जिसके बाद अपीलकर्ता ने इस बात की शिकायत जनसूचना आयोग में किया। जिसके बाद आयोग ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड सेक्रेटरी के उपर लगाया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तीन माह में अर्थदंड वसूला जाए। वहीं शिकायतकत्र्ता बासदेव यादव ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा में ब्लाक अधिकारियो की मिलीभगत से बिना विकास कार्य कराए ही सरकारी धन का दुरूप्योग किया गया है। 


जिसके बारे में जनसूचना से ब्यौरा मांगा गया था लेकिन सेक्रेटरी ने नहीं दिया। इस बावत पूछे जाने पर एडीओ पंचायत बजरंगी पांडेय ने बताया कि आयेाग द्वारा भेजी गई नोटिस मिल गयी है। जल्द ही अर्थदंड वसूला जाएगा और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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