मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, मामला फर्जी हथियार लाइसेंस का

मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, मामला फर्जी हथियार लाइसेंस का

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है |कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया था | 

मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, मामला फर्जी हथियार लाइसेंस का

 अब तक आठ मामलों में माफिया को सजा हो चुकी है

वाराणसी | बुधवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है | .मालूम हो कि मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया था.

इससे पहले मुख्तार अंसारी कोअवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी|  बताया जाता है कि जिस मामले में मुख्तार को दोषी ठहराया गया, अपराध के वक्त उसकी उम्र करीब 22 साल थी | 

योगी सरकार की प्रभावी पैरवी से मुख्तार अंसारी माफिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तीन दशक पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाए जाने के बाद बुधवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 2 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया |  अंसारी को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब तक आठ मामलों में माफिया को सजा हो चुकी है | 

अपर सत्र न्यायालय एवं एमपी/एमएलए कोर्ट, वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने डीएम/एसपी के फर्जी हस्ताक्षर से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया। 1990 में मोहम्मदाबाद गाज़ीपुर थाने में दर्ज तीन मुकदमों और कोतवाली गाज़ीपुर में दर्ज एक मुकदमे में सुनवाई और प्रभावी पैरवी के बाद चारों धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई।

 इस मामले में 420/120 बी आईपीसी के तहत सात साल कैद, 467/120 बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास, 468/120 बी के तहत 7 साल और 30 आर्म्स एक्ट के तहत 6 महीने की सजा सुनाई गई। वाक्यांश एक साथ बजाए जाएंगे। साथ ही मुख्तार अंसारी पर 2,02,000 रुपये का अलग से जुर्माना भी लगाया गया | जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष 1 सप्ताह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।

बताया जा रहा है कि योगी सरकार की प्रभावी पैरवी के चलते माफिया मुख्तार अंसारी को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. मुख्तार अंसारी को अब तक कुल आठ मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है.

 दिसंबर 2023 की शुरुआत में वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट ने 26 वर्षीय कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा की हत्या के गवाह महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया और साढ़े पांच साल की सजा सुनाई. जेल का. वर्षों का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना।

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