सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के जरिए डाले गए वोटों का 'वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (वीवीपीएटी) से पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली सभी याचिकाएं आज शुक्रवार को खारिज कर दीं।
पूर्वान्चल न्यूज प्रिंट / नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के जरिए डाले गए वोटों का 'वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (वीवीपीएटी) से पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली सभी याचिकाएं आज शुक्रवार को खारिज कर दीं। मतपत्र की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका भी खारिज कर दी गई।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में दो सहमति वाले फैसले सुनाये। फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की प्रक्रिया दोबारा अपनाने की मांग वाली याचिका समेत सभी याचिकाएं खारिज कर दीं है |