ऑपरेशन कन्विक्शन को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

ऑपरेशन कन्विक्शन को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी रोहित पुरी (अपर सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया)  चन्दौली द्वारा दोषी 05 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया |
 
"ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस


🔹"ऑपरेशन कन्विक्शन" तहत घर में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषियों को मिली सजा

 🔹 "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी 05 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 4000-4000 रूपये अर्थदण्ड किया गया दण्डित 


By Diwakar Rai/ब्यूरो चीफ चंदौली |

थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्धि का विवरण यह है कि दिनांक 16.07.1996 को धारा 454,380 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. प्रसिद्ध सिंह पुत्र किशोर चौहान 2. पन्नालाल पुत्र बच्चन(मृतक) 3.शिवमूरत पुत्र गुंगा चौहान 4.सहादुर पुत्र बचाऊ 5.मुंशी पुत्र बच्चन 6.राजेन्द्र चौहान पुत्र जानकी निवासीगण ग्राम कुँआ थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 37/1996 धारा 454,380 भादवि थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।   

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक-  श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ)  व थाना शहाबगंज के पैरोकार आरक्षी बिपिन यादव  (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक  दिनांक 10.06.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी  (अपर सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया )  जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त  1. प्रसिद्ध सिंह पुत्र किशोर चौहान 2. शिवमूरत पुत्र गुंगा चौहान 3.सहादुर पुत्र बचाऊ 4.मुंशी पुत्र बच्चन 5.राजेन्द्र चौहान पुत्र जानकी निवासीगण ग्राम कुँआ थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक को 10-10 दिवस को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।


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