पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को चन्दौली पुलिस निरन्तर सफल बना रही है |
🔹 चोरी की गई सम्पत्ति को छिपाने वाले अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषियों को मिली सजा
By-Diwakar Rai / ब्यूरो चीफ चंदौली |
मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री परितोष श्रेष्ठ (एएसजे-तृतीय) जनपद चन्दौली जनपद द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा ।
जनपद चन्दौली थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-
- दिनांक 08.10.2007 को धारा 41,411,414 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मनोज बनवासी पुत्र लक्ष्मण निवासी नवानगर थाना रामगढ़ जिला भभुआ बिहार 2.गुड्डू उर्फ दारा पुत्र जगदीश निवासी सोनवा थाना राजपुर जिला बक्सर बिहार 3.भीम बनवासी पुत्र सुनील निवासी कनौली थाना राजपुर जिला बक्सर बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- निल/2007 एसटी नं-124/08 धारा 41,411,414 भादवि थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक- रमाकान्त उपाध्याय (एडीजीसी) व थाना चन्दौली के पैरोकार आरक्षी श्याम यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 15.06.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री परितोष श्रेष्ठ (एएसजे-तृतीय ) जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्तगण
1.मनोज बनवासी पुत्र लक्ष्मण निवासी नवानगर थाना रामगढ़ जिला भभुआ बिहार2.गुड्डू उर्फ दारा पुत्र जगदीश निवासी सोनवा थाना राजपुर जिला बक्सर बिहार3.भीम बनवासी पुत्र सुनील निवासी कनौली थाना राजपुर जिला बक्सर बिहार जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।