सरकारी पोर्टल पर निजी नर्सिंग होम, पैथालॉजी-क्लिनिक का पंजीकरण व नवीनीकरण कराएं : सीएमओ

सरकारी पोर्टल पर निजी नर्सिंग होम, पैथालॉजी-क्लिनिक का पंजीकरण व नवीनीकरण कराएं : सीएमओ

निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय/क्लीनिक/पैथालाजी व एक्स-रे सेन्टर/डेन्टल क्लीनिक/फिजियोथेरेपी सेन्टर व चिकित्सकीय प्रतिष्ठान पंजीकरण एवं नवीनीकरण अवश्य करा लें। 


पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली | मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि वर्ष 2025-26 में निजी नर्सिंग होम / पैथालॉजी/क्लिनिक के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु up-health.in एवं clinicalestablishment. gov.in पोर्टल पर आवेदन किया जा रहा है, के क्रम में अवगत कराना है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना वांछित है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले निजी नर्सिंग होम का वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र / नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निजी नर्सिंग होम / पैथालॉजी / क्लिनिक के बायोवेस्ट निस्तारण का अनापत्ति प्रमाण पत्र। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निजी नर्सिंग होम/पैथालॉजी/ क्लिनिक के वॉटर एण्ड एयर (प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल) के निस्तारण का अनापत्ति प्रमाण पत्र। 

अग्निशामक विभाग से फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०), निजी नर्सिंग होम / पैथालॉजी/ क्लिनिक का डिस्प्ले ऑफ इन्फॉरमेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निजी नर्सिंग होम / पैथालॉजी/ क्लिनिक में यदि स्थान, चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ एवं बेड में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो, तो प्रबन्धक के द्वारा इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। 

निजी नर्सिंग होम/पैथालॉजी/ क्लिनिक के इंचार्ज चिकित्सक का शपथ पत्र मूल रूप में पोर्टल पर अपलोड/प्रस्तुत किया जाना है तथा पंजीकरण / नवीनीकरण के आवेदन उपरान्त सत्यापन हेतु इंचार्ज चिकित्सक को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली में उपस्थित होना अनिवार्य है। पिछले वर्ष का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उक्त के सम्बन्ध में सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वांछित प्रमाण पत्रों के साथ up-health.in पोर्टल पर आवेदन करके निजी नर्सिंग होम/पैथालॉजी/ क्लिनिक का पंजीकरण / नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त प्रमाण पत्रों को अपलोड/प्रस्तुत न किये जाने पर नवीनीकरण हेतु किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित निजी नर्सिंग होम / पैथालॉजी/ क्लिनिक के प्रबन्धक /संचालक की होगी।

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