CBI के निदेशक की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शामिल हैं।
नयी दिल्ली / पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट : आज अचानक राहुल गांधी बैठक के लिए PMO पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पहुंचे। दरअसल, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक की नियुक्ति को लेकर पीएमओ में बैठक होनी है । सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
CJI संजीव खन्ना भी हुए शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में राहुल गांधी और सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल हुए। इस बैठक में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए नाम पर चर्चा की गई और इसके बाद नाम की सिफारिश सरकार को भेजी जाएगी। इसके आधार पर केंद्र सरकार सीबीआई के अगले निदेशक की नियुक्ति करेगी।
सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए कई महत्वपूर्ण नियम हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि जिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति में 6 महीने का समय बचा हो, उसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सीबीआई निदेशक का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। सीबीआई निदेशक को उसके कार्यकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए नामांकन समिति को मंजूरी देनी होगी।
अभी सीबीआई निदेशक कौन हैं?
सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। उन्होंने 25 मई, 2023 को सीबीआई निदेशक का पदभार ग्रहण किया। उन्हें 2024 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उन्हें सीबीआई निदेशक के रूप में दो साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इससे पहले वह कर्नाटक के डीजीपी थे। सूद मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने आईआईटी-दिल्ली से अपनी शिक्षा पूरी की है।