स्नेह प्रभा जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि निरीक्षण के दौरान कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों पर प्रायः कई कमियां प्रकाश में आ रही हैं।
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |
स्नेह प्रभा जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि निरीक्षण के दौरान कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों पर प्रायः कई कमियां प्रकाश में आ रही हैं। जिसके क्रम में जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर एवं कैश मेमों पूर्ण कर अपने दुकान पर रखे। यदि दुकानदार द्वारा कैश मेमों नही दिया जा रहा है तो किसान भाई जिला कृषि रक्षा अधिकारी को सूचित कर सकते है।
जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम निर्देशों का पालन करते हुए ही व्यापार करें, अन्यथा की दशा में निरीक्षण के दौरान कमियां पाये जाने पर आपके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 की सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
इसके उपरान्त भी अगर निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो सम्बंधित कीटनाशक विक्रेताओं के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत रसायनों को सीज करते हुए मुकदमे की कार्यवाही की जायेगी।