25000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध रिवाल्वर 38 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 38 बोर बरामद , गिरफ्तार

25000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध रिवाल्वर 38 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 38 बोर बरामद , गिरफ्तार

Balua Police टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गोवध के अभियोग में वांछित शातिर गोतस्कर पर कार्रवाई. 

पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |

प्रार्थी अजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 अपरवल सिंह निवासी ग्राम सुरतापुर थाना बलुआ चन्दौलीके द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 17.01.2025 को मेरे भाई मदन सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष अपनी साइकिल से गंगा स्नान के लिए बलुआ घाट जा रहे थे ग्राम सोनहुला मे सुबह करीब 04.30 बजे पर बलुआ की ओर से चहनियां की तरफ जा रही एक पिकअप सफेद रंग जिसमें नम्बर प्लेट नही लगा है। 


चालक द्वारा अत्यन्त तेज गति से गाडी चलाते हुए विपरित दिशा से आ रहे मेरे भाई टक्कर मार दिया जिससे मौके पर ही गम्भीर रूप से घायल हो गए जिनको पुलिस टीम द्वारा उन्हे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल चन्दौली ले जाया गया जहां डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। 


उक्त बोलेरो पिकअप के चालक द्वारा बिजली के पोल मे टक्कर मारकर उसे तोड़ दिया गया तत्पश्चात चालक गाडी से निकल कर भाग गया गाडी के उपर से तिरपाल हटाकर देखा गया तो अन्दर 06 साड बुरी तरह से मुह एवं चारो पैर बुरी तरह रस्सियों से बांधकर लादा गया था। प्रार्थी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 12/2025 धारा 106(1), 281, 324(2) 324(3) बीएनएस व 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति नि0अधि0 व 3/5A/5B/8 गोवध नि0अधि0 व 11 Prevention of Cruelty to Animals Act में अभियोग पंजीकृत किया गया।


S P Chandauli Aditya Langhe द्वारा वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व स्नेहा तिवारी, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बलुआ अतुल कुमार के नेतृत्व में दिनांक 24.10.2025 को थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गंगा नदी बलुआ पुल बहद ग्राम सराय से गोवध के अभियोग में वांछित शातिर गोतस्कर व 25000/- रूपये इनामिया अभियुक्त वकील पुत्र बांके उर्फ जमुना प्रसाद निवासी ग्राम सरेहुआ खुर्द थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र करीब 36 वर्ष के कब्जें से अवैध एक रिवाल्वर.38 बोर व एक जिन्दा कारतूस .38 बोर को बरामद कर किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय  पर मु0अ0सं0- 280/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।   


पूछताछ अभियुक्त-


पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में मैं थाना कन्दवा से गोतस्करी में जेल गया था तथा थाना सकलडीहा पर भी मेरे खिलाफ भैंस चोरी का मुकदमा लिखा हुआ है। 


दिनांक 17.01.2025 को मैं व अपने तीन अन्य साथियों के साथ पिकअप में गोवंशों को लाद कर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल लेकर जा रहे थे कि सुबह लगभग 04 बजे के आसपास हम लोगों की गाड़ी से साइकिल सवार एक व्यक्ति बलुआ थाना क्षेत्र के ग्राम सोनहुला के पास कबाड़ की दुकान के पास टकरा गया था जिससे पिकअप अनियन्त्रित होकर टाइल में फंस गयी थी तथा बिजली विभाग का खम्भा भी छतिग्रस्त हो गया था। हम चारों लोग मौके से भाग गये थे। 


अवैध असलहा के स्त्रोत के बारे में बताया कि यह असलहा व कारतूस मैं अपने पास लोगों को धमकाने और धौंस जमाने के लिए अपना पास रखता हूँ जब हम लोग गोवंशों को लेकर जाते हैं तब भी मैं  यह असलहा अपने पास रखते हैं ताकि मौके पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा  सके। रिवाल्वर व कारतूस को मैंने बिहार में राह चलते ही एक व्यक्ति से खरीद लिया था जिसका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ। 


गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-


वकील पुत्र बांके उर्फ जमुना प्रसाद निवासी ग्राम सरेहुआ खुर्द थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र करीब 36 वर्ष


बरामदगी का विवरण-


1.01 अवैध रिवाल्वर .38 बोर 

2.01 जिन्दा कारतूस .38 बोर 

3.01 स्मार्ट फोन TECNO SPARK


आपराधिक इतिहास अभियुक्त- 


1.मु0अ0स0 12/2025 धारा 106(1), 281, 324(2)324(3)BNS.व2/3 लोक सम्पत्ति क्षति नि0अधि0 व 3/5a/5b/8 गोवध नि0अधि0 व 11पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 92/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बलुआ जनपद चन्दौली 

3.मु0अ0सं0- 130/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

4.मु0अ0सं0- 280/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली