कलेक्ट्रेट सभागार चन्दौली में मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साईं की अध्यक्षता में "जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई।
- सही रखें वाहन स्वामी फिटनेस के साथ यातायात नियमों का करें पालन
- स्कूल एवं स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगा ले
- सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस, परिवहन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय रखते हुए करें बेहतर कार्य
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली
कलेक्ट्रेट सभागार चन्दौली में मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साईं की अध्यक्षता में "जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्कूली वाहनों के सुरक्षित परिवहन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी।
जनपद चन्दौली में कुल 757 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 44 स्कूली वाहनों के फिटनेस वैध नहीं है। बिना फिटनेस के 35 स्कूली वाहनों की आर0सी0 को निलम्बित किया जा चुका हैं, शेष 09 स्कूली वाहनों को प्रपत्रों को वैध कराने हेतु विद्यालय प्रबन्धकों को नोटिस प्रेशित किया गया है। दिनांक 01.07.2025 से 15.07.2025 तक विशेष चेकिंग अभियान में चालान कुल 35 स्कूली वाहनों का मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण चालान किया गया।
बैठक में सीडीओ ने द्वारा प्रत्येक विद्यालय में रोड सेफ्टी कमेटी के गठन हेतु उपस्थित विद्यालय प्रबन्धक/प्राचार्य को निर्देषित किया गया एवं कहा गया कि स्कूल वाहनों के चालकों का ड्राईविंग लाईसेंस व चरित्र को सत्यापित कराने का कार्य शीघ्र पूर्ण करा ले साथ ही स्कूली वाहन चालकों सुरक्षित गति सीमा में विद्यालय वाहन संचालित हेतु निर्देषित करें। उक्त के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा नामित नोडल टीचर एवं ट्रान्सपोर्ट इंचार्ज बस में लगे सुरक्षात्मक उपकरण जैसे सी0सी0टी0वी0, अग्निषमन संयंत्र, फर्स्ट-एड-बॉक्स व आपातकालीन खिड़की इत्यादि की समय-समय पर जांच कर लें।
उन्होंने उपस्थित समस्त विद्यालय प्रबन्धकों को निर्देषित किया गया कि स्कूली वाहन ड्राईवर तेज रफ्तार से वाहन न चलाए साथ ही प्रत्येक स्कूली वाहन के पीछे ड्राईवर एवं प्रबन्धक/नोडल टीचर का मोबाईल नम्बर स्पश्ट रूप से अंकित हो ताकि स्कूली वाहन का खतरनाक ढंग से संचालन करने पर जन सामान्य इसकी सूचना सम्बन्धित विद्यालय व पुलिस एवं यातायात को दे सके। स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु विद्यालय प्रबन्धन को समय-समय पर विद्यालय में अभिभावक-अध्यापक संग आयोजित मिटिंगों में अनिवार्य रूप से बच्चों के सुरक्षित परिवहन पर चर्चा करें।
दोपहिया वाहन चलाते समय सदैव हेल्मेट का प्रयोग करें एवं चार पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट-बेल्ट लगाए। अनफिट स्कूली वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देषित किया गया साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक षिक्षा अधिकारी को निर्देषित किया कि जिन विद्यालयों में अनफिट, बिना वैध प्रपत्रों के संचालन होना पाया जाए एवं लम्बे समय से प्रपत्रों को वैध करायें ऐसे विद्यालय को चिन्हित कर उनकी मान्यता को रद्द करने सम्बन्धी आवष्यक कार्यवाही करें।
मिटिंग में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली, सी0ओ0-ट्रैफिक, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन/प्रवर्तन) चन्दौली, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व स्कूलों के प्रधानाचार्य/प्रतिनिधि उपस्थित रहें।