अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी व अन्य माध्यमों से ऐसे अपराधियों का जमानत निरस्त करा पुनः उसे जेल भेजने के लिए "बेल ब्रेक-जेल ओपन" आपरेशन चला रही है।
🔹 पुलिस अधीक्षक डा0 अनिल कुमार के निर्देशानुसार चन्दौली पुलिस ने शुरू किया " बेल ब्रेक-जेल ओपन " आपरेशन
🔹 अभ्यस्त एवं शातिर अपराधियों की अब जेल ही पनाह
🔹 अभियोजन विभाग से लगातार समन्वय स्थापित कर एवं अन्य पहल कर ऐसे अपराधियों की जमानत कराई जा रही खारिज
🔹 शातिर व अभ्यस्त अपराधी की जमानत पुलिस ने कराई निरस्त
🔹 माननीय न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत निरस्त कर जेल भेजने का दिया आदेश
By-Diwakar Rai /ब्यूरो चीफ चंदौली
चन्दौली। पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में चन्दौली पुलिस अब अभ्यस्त व शातिर अपराधियों को जेल में ही जीवन बिताने का इंतजाम करने में जुट गई है।
अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी व अन्य माध्यमों से ऐसे अपराधियों का जमानत निरस्त करा पुनः उसे जेल भेजने के लिए "बेल ब्रेक-जेल ओपन" आपरेशन चला रही है।
ऐसे ही एक मामले में शुक्रवार को थाना इलिया द्वारा अभ्यस्त अपराधी की जमानत कैंसिल कराई गई। थाना इलिया पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर किए गए प्रयास से अमरजीत चौहान पुत्र बाबूलाल चौहान निवासी -ग्राम व थाना इलिया, जनपद चन्दौली जो मु.अ.सं.- 128/2023, धारा- 380, 411, 457 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त वर्तमान समय में जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध है।
वह अत्यतं मनबढ़ और अभ्यस्त अपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा बार-बार अपराध कर रहा है। जिसके विरुद्ध 1- मु0अ0सं0- 36/2022 धारा 380, 411 भादवि,
2- मु0अ0सं0- 163/2022 धारा 379, 411 व मु0अ0सं0- 09/2023 411, 414, 419, 420 भादवि पंजीकृत हैं।
इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमरजीत चौहान के पक्ष में दिया गया जमानतनामा व बंधपत्र निरस्त कर उसे जिला कारागार, वाराणसी भेजने का आदेश दिया गया।
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